शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

हाइकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पटना हाइकोर्ट ने जो फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है. हाइकोर्ट ने कानून को रद्द करने का फैसला सुनाया था, उसी दिन बिहार सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी. इसके बाद बिहार सरकार ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
आज सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. इसे बिहार सरकार के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि वो हर हाल में शराबबंदी के पक्ष में हैं. इसको लेकर हर तरह का कदम उठाने को तैयार हैं. प्रदेश में शराबबंदी का नया कानून दो अक्तूबर से लागू हो गया है, जो पहले के कानून से ज्यादा कड़ा है. इस कानून को लेकर सवाल उठाये गये थे, जिस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि वो विपक्ष की ओर से आनेवाले संसोधनों पर बात करने के लिए तैयार हैं. मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कुछ सवाल भी उठाये थे, जिन पर विपक्ष से सुझाव मांगे थे. अब विपक्ष का काम है कि वो सरकार के सामने अपने सुझाव रखे, ताकि उसकी जो आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में काम हो सके.
पांच अप्रैल को जब प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी. उस समय विपक्ष ने मुख्यमंत्री के कदम की सराहना की थी. उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई भी दी थी. प्रदेश में लगभग हर तरफ से शराबबंदी का स्वागत हुआ था. इसके नतीजे भी छह माह में आने लगे हैं. कितने परिवारों में खुशियां फिर से लौट आयी हैं.

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